इनकम टैक्स रिटर्न भरने के वक्त फॉर्म -16 बहुत हीं जरुरी दस्तावेज माना जाता हैं। फॉर्म -16 कंपनी द्वारा जारी किया जाने वाला अहम दस्तावेज होता है। कंपनी द्वारा जारी किए गए फॉर्म -16 में एम्प्लोयी द्वारा ली गई सैलरी, डिडक्शन, काटा गया टैक्स, अलाउंस के अलावा भी कई सारी जानकारी दी जाती है, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त काम आती है।
फॉर्म 16 कंपनी में काम करने वाले एम्प्लोयी टैक्सेबल इनकम को दर्शाता हैं। यह फॉर्म आम तौर पर एम्प्लोयी की उस इनकम को बताता है,जिस पर टैक्स लगना है। मगर दोस्तों हम बता दें की कई लोगों की सैलरी 2.5 लाख रुपए की बेसिक एक्जेम्पशन को ऊपर नहीं होती तो उन कर्मचारियों का फॉर्म -16 जारी नहीं होता है, लेकिन वो कर्मचारी फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल कर सकते हैं।
फॉर्म -16 के बिना कैसे भरें ITR
अगर आप बिना फॉर्म 16 के ITR भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि फॉर्म 16 आपको लीगल तरीके से मिला हैं या नहीं और आपके सैलरी पर काटा गया टैक्स, और बाकि चीजें ठीक से जाँच लें। और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपनी सैलरी स्लिप का उपयोग कर ITR फाइल कर सकते हैं। मंथली इनकम की स्लिप में भी सभी आवश्यक कटौतियों का जिक्र होता हैं।
फॉर्म 16 को डाउनलोड करना
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दोस्तों फॉर्म 16 एक अहम दस्तावेज होने के कारण कोई भी व्यक्ति पर्सनली फॉर्म 16 डाउनलोड नहीं कर सकता है। और हम बता दें की फॉर्म 16 सिर्फ आपकी कंपनीही डाउनलोड और जारी कर सकती है। Form 16 Kya Hai अक्सर सुनने मिलता हैं की कोई भी व्यक्ति पैन नंबर का उपयोग करके TRACES वेबसाइट पर फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकता है। मगर हम बता दें की सभी नौकरी करने वाले व्यक्ति अपने कंपनी से फॉर्म 16 मिलने के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए पर्टीक्युलर एम्प्लोयी के नाम ही फॉर्म 16 जारी किया जाता हैं।
फॉर्म 16 किसके लिए है
दोस्तों जैसा की हमने बताया की सभी नौकरी पेशा व्यक्ति फॉर्म 16 के पात्र नहीं होते। हम आपको बता दें की फॉर्म 16 ऐसे व्यक्ति के लिए जारी किया जाता हैं जिनके सैलरी पर कंपनी या वह जिस संस्थान में काम करते हैं उनकी की ओर से TDS काटा जाता है तो उसके प्रमाण हेतू एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो इस सर्टिफिकेट को फॉर्म 16 केनाम से जाना जाता हैं जिसे आम तौर पर टीडीएस सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है।
फॉर्म 16 में उपलब्ध जानकारी
फॉर्म 16 में आपको नीचे दी गई जानकारी मिलेगी:
कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के TAN और PAN डिटेल्स कर्मचारी से संबंधित आवश्यक जानकारी Tax payment की जानकारी धारा 191A के अनुसार काटे गए टैक्स की जानकारी सैलरी की जानकारी TDS Receipt रिफंड या शेष टैक्स की जानकारी
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फॉर्म 16 के भाग
फॉर्म 16 के मुख्य रूप से पार्ट A और पार्ट B ऐसे दो पार्ट होते हैं।
Part A: यह फॉर्म 16का सबसे पहला भाग माना जाता है। जिसमे मुख्यतः कंपनी का नाम, उसका पता, पैन नंबर, TAN नंबर के साथ साथ कर्मचारी का पैन नंबर व रोजगार की जानकारी लिखी जाती हैं।
Part B: पार्ट B फॉर्म 16 का दूसरा भाग होता हैं जिसमे सैलेरी का पूरा तपशील , सेक्शन 10 के अंडर छूट प्राप्त अलाउंसेस का पूरी विहित जानकारी और आयकर अधिनियम के अंडर हासिल होने वाली छूट की जानकारियां लिखी जाती हैं।
फॉर्म 16 के पार्ट A में उपलब्ध जानकारी
फॉर्म 16 के पार्ट A में निचे दिए गईं जानकारी होती हैं।
एम्प्लॉयर का पैन नंबर जिसे स्थायी खाता संख्या भी कहां जाता हैं। एम्प्लॉयर का टैन नंबर जिसमें कर कटौती खाता संख्या का लेखा जोखा होता हैं। एम्प्लॉयर का नाम और पता मूल्यांकन वर्ष व्यवसाय या नौकरी की जानकारी एम्प्लॉयर ने कर कटौती और जमा तारीख का विवरण और राशि।
फॉर्म 16 के पार्ट B में उपलब्ध जानकारी
फॉर्म 16 के पार्ट B एक प्रकार का कम्पलीट स्टेटमेंट होता है जिसमें भुगतान के बारे पूरी जानकारी सही सही लिखी जाती हैं। इसमें एम्प्लॉयर द्वारा अपने कंपनी को किसी और आमदनी पर भरे हुए टैक्स भुगतान राशि या कोई टैक्स बकाया हो तो उसकी जानकारी होती है। यह कर्मचारी ने ली हुईं आमदनी और उस पर लागु टैक्स छूट और कटौती के बारे में बताता हैं।
फॉर्म 16 के पार्ट B में मुख्य रूप से आगे दि गईं जानकारी उपलब्ध होती हैं।
सैलरी ब्रेकअप का पूरा उल्लेख आयकर अधिनियम के अंडर मिलने वाली छूट धारा 10 के अंडर मिलने वाले भत्तों का अलग-अलग वर्णन अध्याय (चैप्टर) VIA के अंडर मिलने वाली छूट धारा 89 के अंडर दी जाने वाली छूट
फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 16B
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फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 16B के बीच अंतर
अपना रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16, फॉर्म 16ए और फॉर्म 16बी के बीच कंफ्यूज होना लाजमी है।
दोस्तों फॉर्म 16 एक तरह का सर्टिफिकेट होता हैं जो आपकी सैलरी पर काटे गए टीडीएस के लिए दिया जाता है। और फॉर्म 16A आपके सैलरी के अलावा होने वाली आमदनी के लिए दिया जाने वाला सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। Form 16 Kya Hai और फॉर्म 16B किसी भी प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाली आय के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाता है।
आम तौर पर फॉर्म 16 के दो भाग होते हैं- पार्ट ए और पार्ट बी । ज़ब की फॉर्म 16 के ये दो हिस्से फॉर्म 16ए और फॉर्म 16बी से अलग होते हैं।
फॉर्म 16: आपके सैलरी के लिए दिया जाने वाला टीडीएस सर्टिफिकेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को अपना आय टी रिटर्न फाइल करते वक्त सबसे आम वित्तीय दस्तावेज टीडीएस सर्टिफिकेट याने की फॉर्म 16 जमा करना पड़ता हैं।
फॉर्म 16A : वेतन के अलावा अलग आमदनी के लिए दिया जाने वाला टीडीएस सर्टिफिकेट एक व्यक्ति को अपनी नौकरी के अलावा अन्य रास्तों से आमदनी करके अपना खर्चा चला सकते हैं। जैसे सावधि जमा, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड और भविष्य में होने वाले FD जैसे जगह पर पेसे रोक उसपर ब्याज लेना । इस सेक्टर में वित्तीय संस्थान आमदनी स्त्रोत पर कर कटौती करने के लिए बद्ध होते हैं और इस तरह उस कर्मचारी के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता हैं जिसे फॉर्म 16 ए कहां जाता हैं।
फॉर्म 16 बी: संपत्ति की बिक्री के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16बी प्रमाणित करता है कि कृषि भूमि के अलावा अन्य जमीन या जायदाद पर काटा जाने वाले टैक्स की जानकारी दी जाती हैं। टीडीएस संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग के पास जमा करना होता हैं।
भारत में सभी अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस काटा जाता है। हम बता दें की अचल संपत्ति वह संपत्ति होती हैं, जिसमें जमीन या कोई भी भवन या घर या बिल्डिंग शामिल होती है जिसमें कोई उपजाऊ जमीन शामिल नहीं होती है।
फॉर्म 16 कब जारी किया जाता है
कंपनी या एम्प्लॉयर द्वारा की गई कटौती (TDS) आयकर विभाग के पास जमा की जाती हैं और उसपर फॉर्म 16 उसी का टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। कंपनी को जिस साल ITR का भरा जाता हैं था और टैक्स कटौती की जाती हैं उस फाइनेंशियल इयर की 31 मई या उससे पहले अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना पड़ता हैं।
फॉर्म 16: इसका क्या उपयोग है
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सैलरी लेने वाले एम्प्लॉयर निचे दिए गए स्थानों पर में अपने फॉर्म 16 में दी गई जानकारी का इस्तेमाल कर सकते है।
ITR फाइल करने के लिए लोन के लिए अप्लाई करते वक्त विदेशी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते समय किसी नई कंपनी में नौकरी शुरू करते वक़्त आमदनी सर्टिफिकेट दिखाने के लिए आपके टैक्स बचाने वाले साधन चेक करने के लिए
आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 में मौजूद आवश्यक जानकारी
कर्मचारी के कंपनी की TAN की जानकारी कर्मचारी के कंपनी की के PAN की जानकारी कर्मचारी के कंपनी की का नाम और पता मौजूदा एसेसमेंट ईयर कर प्रदान करने वाले की PAN की जानकारी टैक्स भरने पात्र सैलरी कर्मचारी द्वारा सैलरी पर काटे गए टैक्स की जानकारी धारा 16 के अंडर कटौती का अलग-अलग विवरण धारा 10 के अंडर मिलने वाली छूट हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी पर दिया गया Form 16 Kya Hai टीडीएस अन्य मार्गो से से होने वाली आमदनी पर दिया गया टीडीएस चैप्टर (अध्याय) VI-A के अंडर टैक्स में मिलने वाली छूट का अलग-अलग विवरण, जिसमें धारा 80C, धारा 80CCC, धारा 80CCD (1), धारा 80CCD(1B), धारा 80CCD (2), धारा 80D और धारा 80E शामिल होते हैं।
चैप्टर (अध्याय) VI-A के अंडर टैक्स में कटौती योग्य राशि का कुल योग, जिसमें धारा 10(a), धारा 10(b), धारा 10(c), धारा 10(d), धारा 10(e), धारा 10(f), धारा 10(g), धारा 10(h), धारा 10(i), धारा 10(j), और धारा 10(l) के अंडर काटे जाने वाले टैक्स की जानकारी को शामिल किया गया है।
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
1. फॉर्म 16 कौन तैयार करता है?
टीडीएस सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल (टीडीएस सीपीसी) फॉर्म 16 को तैयार करते हैं। यह उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप किसी कंपनी में सैलरी पर काम करते हैं तो आपकी सैलरी से टीडीएस काटने वाले, यानी कि आपकी कंपनी TRACES के आधिकारिक पोर्टल पर फॉर्म 16 जनरेट करने की रिक्वेस्ट कर सकते है।
2. क्या मैं फॉर्म 16 के बिना भी आईटीआर फाइल कर सकता हूँ?
जी बिलकुल आप फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल कर सकते हैं।अगर ITR भरने के लिए आपके पास सारी जरूरी जानकारी मौजूद है तो आप फॉर्म 16 के बिना भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। Form 16 Kya Hai
3. अगर मेरा फॉर्म 16 गुम हो जाए, तो क्या होगा?
अगर आपका फॉर्म 16 गुम जाये तो आप अपने कंपनी से फॉर्म 16 की दूसरी कॉपी की मांग कर सकते हैं।